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जानलेवा हमले में एक को पांच वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना

Updated at : 01 Jul 2025 6:19 PM (IST)
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जानलेवा हमले में एक को पांच वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना

जानलेवा हमला करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने कांड के नामजद अभियुक्त सलमान मीर को दोषी पाते हुए उसे 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसके ऊपर पांच हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है.

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बेतिया. जानलेवा हमला करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने कांड के नामजद अभियुक्त सलमान मीर को दोषी पाते हुए उसे 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसके ऊपर पांच हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सलमान मीर बेतिया मुफस्सिल थाने के मनसा टोला का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 31 अक्टूबर वर्ष 2023 की शाम 7:00 बजे की है. कांड का सूचक कैश आलम अपना ई-रिक्शा लेकर बाजार की ओर जा रहा था. इस दौरान मुफस्सिल थाने के निकट सलमान मीर ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसे रुकने का इशारा किया और बस स्टैंड चलने को कहा. इस पर वादी कैश आलम बस स्टैंड जाने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर सलमान मीर ने अपने पॉकेट से ब्लेड निकालकर कैश आलम के ललाट,गाल एवं गर्दन पर गंभीर रूप से प्रहार करने लगा. जिससे कैश आलम गंभीर रूप से जख्मी हो गया. उसका इलाज सरकारी अस्पताल में किया गया. फिर इस संबंध में बेतिया मुफ्फसिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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