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हत्या के आरोप में मां, पिता एवं दो पुत्रों समेत चार को उम्र कैद की सजा

Updated at : 22 Jun 2024 8:59 PM (IST)
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हत्या के आरोप में मां, पिता एवं दो पुत्रों समेत चार को उम्र कैद की सजा

भूमि-विवाद को लेकर वर्ष 2021 में की गई एक हत्या की मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पा कुमारी ने मां, पिता एवं दो पुत्रों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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बेतिया. भूमि-विवाद को लेकर वर्ष 2021 में की गई एक हत्या की मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्पा कुमारी ने मां, पिता एवं दो पुत्रों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही चारों के ऊपर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता मकसूदन पांडेय पिता, राघो देवी मां तथा संजय पांडेय एवं विजय पांडेय सगे भाई हैं. ये जोगापट्टी थाना के पिपरा नौरंगिया गांव के रहने वाले हैं. अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि यह घटना पांच जनवरी वर्ष 2021 की है. सुबह में संजय पांडेय गांव के धनंजय के दरवाजे पर आकर धमकी दिए कि पोखरा वाली जमीन छोड़ दो, वह हमारी है. उसके बाद दोपहर में सभी आरोपी लाठी, डंडे, फरसा से लैस होकर धनंजय पांडेय के दरवाजे पर आए और गाली-गलौज करने लगे. मना करने पर लाठी डंडा एवं फरसा से धनंजय पांडेय को मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया. उनकी पत्नी प्रीति पांडेय जब उन्हें बचाने आई तो उनके साथ भी उन लोगों ने मारपीट किया. परिवार के अन्य सदस्य भी बचाने आए तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया. इलाज के लिए धनंजय पांडेय को बेतिया सरकारी अस्पताल में ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस संबंध में मृतक धनंजय पांडेय की पत्नी प्रीति पांडेय ने जोगापट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने किया सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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