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भरथ प्रसाद हत्या कांड में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा

Updated at : 15 Jul 2025 6:30 PM (IST)
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भरथ प्रसाद हत्या कांड में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार अर्थदंड की सजा

धनहा थाना कांड संख्या 138/2017 के एसटीआर नंबर 24/2018 में बगहा व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई.

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बगहा. धनहा थाना कांड संख्या 138/2017 के एसटीआर नंबर 24/2018 में बगहा व्यवहार न्यायालय में सुनवाई हुई. एडीजे प्रथम रवि रंजन के न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी जवाहर प्रसाद गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ 10 हजार रुपया अर्थदंड भी न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. प्रभारी अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने बताया कि धनहा थाना के खलवा पट्टी निवासी भरथ प्रसाद को 30 जुलाई 2017 को सुबह करीब साढ़े नौ बजे जवाहर प्रसाद द्वारा लाठी से माथे पर प्रहार किया गया. अस्पताल जाने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.अधिवक्ता ने बताया कि मृतक के पुत्र द्वारा धनहा थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले में अभियोजन पक्ष के तरफ से चिकित्सक व आइओ सहित नौ गवाहों व बचाव पक्ष के तरफ से तीन गवाहों की गवाही सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के आरोप में दोषी पाया है. जिसे भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार की सजा सुनाई गई है.जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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