ePaper

जानलेवा हमले में दोषी दो भाइयों को सात साल सश्रम कारावास

Updated at : 04 Jul 2025 10:22 PM (IST)
विज्ञापन
जानलेवा हमले में दोषी दो भाइयों को सात साल सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने प्राण घातक हमला मामले से जुड़े मुफस्सिल थाना का संख्या 362/ 2007 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मनोज कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह को दोषी घोषित किया.

विज्ञापन

बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने प्राण घातक हमला मामले से जुड़े मुफस्सिल थाना का संख्या 362/ 2007 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी मनोज कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह को दोषी घोषित किया. न्यायालय ने दोनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 307, 341 ,447 ,34 में दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद दोनों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास एवं तीन हजार अर्थदंड तथा धारा 341 में दोषी पाकर एक महीना कारावास एवं 250 अर्थदंड तथा धारा 447 में दोषी पाकर तीन महीना कारावास एवं 500 अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने कुल 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 25 नवंबर 2007 को 1:00 बजे दिन में खम्हार गांव में ग्रामीण सूचक राज किशोर सिंह को सभी आरोपित एक राय होकर हथियार से लैस होकर सूचक के खेत पर जाकर रंगदारी टैक्स की मांग करने लगे और रंगदारी टैक्स नहीं मिलने पर जानलेवा हमला कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MANISH KUMAR

लेखक के बारे में

By MANISH KUMAR

MANISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन