बेगूसराय. पाॅक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर ने पाॅक्सो मामले की सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित साहेेबपुर कमाल थाना के कुरहा निवासी गौतम कुमार को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित गौरव कुमार को दोषी पाकर भारतीय विधान की धारा 323, 341, 448, 504, 506 में एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल आठ गवाहों की गवाही कराई. आरोपित पर आरोप है कि 5 अक्टूबर 2022 को 4:00 बजे दिन में 14 वर्षीय नाबालिग पीङिता के घर में नशे की हालत में घुस गया और कनपटी में पिस्तौल सटाकर धमकी दिया और उसके साथ छेड़खानी किया.
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