चेरियाबरियारपुर. शनिवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अमित दयाल के न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में परिवाद पत्र संख्या 609 सी 2013 के अभियुक्त राम जप्पो महतो (ससुर )एवं विश्वनाथ महतो( देवर )को किया रिहा कर दिया. उक्त मामला वर्ष 2013 की है. परिवादनी रूणा देवी का आरोप था कि पति की मृत्यु के बाद अभियुक्त 01 लाख रुपए एवं गाय की मांग करते थे. मांग पूरा नहीं होने पर मारपीट करते थे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यनारायण महतो का कथन है कि परिवादनी ने अपने मुकदमा को युक्त युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में असफल रहे.
अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अमित दयाल के न्यायालय ने सुनाया फैसला
जिस वजह से अभियुक्त को बाइज्जत बरी किए गए. वहीं न्यायालय अमित दयाल द्वारा खोदावन्दपुर थाना कांड संख्या 20 /2015 के अभियुक्त सुरेश पासी एवं महंत सहनी उर्फ महंथा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का निर्णय सुनाया गया. अभियोजन की ओर से सूचक के अलावे दो साक्षी का साक्ष्य न्यायालय में कराया गया. सूचक का आरोप था कि अभियुक्तगण वर्ष 2015 में सूचक के दुकान पर पिस्टल के बल पर रंगबाजी टैक्स की मांग किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यनारायण महतो ने कहा अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्वतंत्र साक्ष्य या पुख्ता सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया. इसलिए न्यायालय ने आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह की स्थिति का लाभ देते हुए बरी कर दिया.
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