ePaper

Begusarai News : जानलेवा हमले के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास

Updated at : 25 Aug 2025 10:54 PM (IST)
विज्ञापन
Begusarai News : जानलेवा हमले के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने डंडारी थाना कांड संख्या 21/2023 से जुड़े जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया.

विज्ञापन

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम नवीन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने डंडारी थाना कांड संख्या 21/2023 से जुड़े जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया. सोहेलपुर निवासी गणेश मोची को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सात साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी गयी. अदालत ने आइपीसी की धारा 307 में सात साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 452 में चार साल सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 324 में तीन साल सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 341 में एक माह कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा दी. वहीं, इसी मामले में नामजद अन्य आरोपित शंभू मोची को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी. घटना 12 मई, 2013 की है, जब रात 2 बजे आरोपित गणेश मोची अन्य के साथ सूचक बिरजू कुमार के घर घुस गया और जान से मारने की नीयत से उस पर कत्ता चला दिया. हमले में सूचक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और उसके नाक व गाल कट गये थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHAH ABID HUSSAIN

लेखक के बारे में

By SHAH ABID HUSSAIN

SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन