बेगूसराय.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आठ शिवकुमार शर्मा ने मर्डर केस की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित सिंघौल थाना के अमरौर किरतपुर निवासी संजय झा, धनंजय झा, मनीष झा, विजय झा, अशोक सिंह, विरन सिंह, रामनुनु सिंह, अमित कुमार, सुजीत कुमार को हत्या में दोषी पाया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित को न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड एवं धारा 201 में पांच साल कठोर कारावास एवं 5000 अर्थदंड, धारा 120 बी में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड एवं धारा 364 बी में दोषी पाकर 10 साल कारावास एवं 10000 अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ठाकुर ने कुल नौ गवाहों की गवाही करायी. जबकि सूचिका की ओर से वरीय अधिवक्ता मंसूर आलम ने न्यायालय में सूचिका का पक्ष रखा. आरोपित पर आरोप है कि 02 अप्रैल 2015 को ग्रामीण सुचिका चंद्रकला देवी का बेटा अजय सिंह नौ बजे रात्रि में डेरा पर सोने गया सुबह जब मोबाइल पर अजय सिंह को फोन लगाया तो रिंग होते रहा कोई फोन नहीं उठाया. उसी समय हल्ला हुआ की ट्रेन से एक व्यक्ति कट गया है और लाश क्षत विक्षत हैं. सूचना पर सूचिका वहां जाकर देखी तो मृतक सूचिका का बेटा निकला. सूचिका ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है की हत्या कहीं और करके अजय सिंह का शव रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया, मृतक का मोबाइल भी रेलवे ट्रैक पर मिला. घटना का कारण बताया गया है कि पांच फरवरी 2014 को विमला देवी से खरीदगी जमीन 11 कट्ठा 6 धुर जमीन पर लगाये गये तार और पोल को आरोपितों के द्वारा उखाड़ कर ले जाया गया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 116/ 2015 के तहत दर्ज करायी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

