पत्नी को बुलाकर बेरहमी से गला रेता, बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, पति पर हत्या का आरोप साबित

Edited by YUVRAJ RATAN
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बेगूसराय जिला अदालत की तस्वीर

Begusarai News : वीरपुर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी रमेश मोची को दोषी ठहराया. सजा के बिंदु पर 18 जून को सुनवाई होगी.

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बेगूसराय से विकाश मिश्रा की रिपोर्ट
Begusarai News : पत्नी को पायल और जेवर लौटाने के बहाने बुलाकर उसकी बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने के मामले में बेगूसराय की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने वीरपुर थाना कांड संख्या-241/2024 की सुनवाई के बाद तेघड़ा थाना क्षेत्र के मधुरापुर निवासी रमेश मोची को हत्या का दोषी पाया है. अब दोषी को मिलने वाली सजा पर फैसला 18 जून को सुनाया जाएगा. अभियोजन के अनुसार 26 नवंबर 2024 की शाम करीब सात बजे आरोपी रमेश मोची ने अपनी पत्नी चमचम देवी को मोबाइल फोन कर बताया कि वह उसकी पायल और जेवर लौटाने आया है. उस समय चमचम देवी अपने मायके भवानंदपुर में रह रही थी.

मां की आंखों के सामने बेटी की हत्या

पति की बात पर भरोसा कर वह बताए गए स्थान की ओर निकल पड़ी.बेटी को अकेले जाते देख उसकी मां सुखनी देवी भी चुपचाप उसके पीछे-पीछे चल पड़ी. बताया गया कि कुशल टोल भंवरा के समीप पहुंचते ही रमेश मोची ने पहले पायल देने का बहाना किया और फिर अचानक जेब से धारदार चाकू निकालकर पत्नी पर हमला कर दिया. इससे पहले कि चमचम देवी कुछ समझ पाती,आरोपी ने उसका गला रेत दिया. गंभीर रूप से घायल चमचम देवी घटनास्थल पर ही गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने प्रभावी पैरवी की.अदालत में कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई.

पत्नी हत्याकांड में नौ गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट ने दिलाई सजा की राह

मृतका की मां सुखनी देवी,पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. मुकेश एवं डॉ.कृष्ण मुरारी,अनुसंधानकर्ता कुमारी प्रियंका तथा अनिल कुमार मिश्रा सहित अन्य गवाहों के बयान मामले के निर्णायक साक्ष्य बने. न्यायालय ने गवाहों के बयानों,मेडिकल रिपोर्ट तथा पुलिस जांच को विश्वसनीय मानते हुए रमेश मोची को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी करार दिया. अदालत में मौजूद विधि विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला अत्यंत क्रूर और सुनियोजित हत्या की श्रेणी में आता है, क्योंकि आरोपी ने विश्वास का लाभ उठाकर अपनी पत्नी को जाल में फंसाया और उसकी हत्या कर दी. अब पूरे मामले की निगाहें 18 जून पर टिकी हैं, जब अदालत दोषी रमेश मोची को सजा सुनाएगी. संभावित सजा को लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में उत्सुकता बनी हुई है.

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