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रंगदारी मामले के आरोपित रिहा

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अष्टम संजय कुमार सिंह ने जानलेवा हमला करने एवं रंगदारी मामले के आरोपित डंडारी थाने के मेहा निवासी विपिन कुमार सिंह, रामलखन रजक, मनोज चौधरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजीत कुमार ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर […]

बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अष्टम संजय कुमार सिंह ने जानलेवा हमला करने एवं रंगदारी मामले के आरोपित डंडारी थाने के मेहा निवासी विपिन कुमार सिंह, रामलखन रजक, मनोज चौधरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजीत कुमार ने पांच गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप था कि 15 सितंबर, 2005 की रात्रि साढ़े सात बजे ग्रामीण सूचक सुनील चौधरी से रंगदारी लेने तथा उन पर हमला करने की नीयत से पिस्तौल से लैस होकर सूचक के घर पर जाकर गाली-गलौज की, जिन्हें एक पिस्तौल व गोलियों के साथ पकड़ा गया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बलिया थाने में कांड संख्या-151/05 के तहत दर्ज करायी थी.

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