बेगूसराय(कोर्ट) : अवैध शस्त्र रखने मामले के मामले में पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिकाओं को दो अलग-अलग सत्र न्यायालयों ने शनिवार को खारिज कर दिया.
पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान के कोर्ट में सुनवाई हुई, जबकि मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकिशोर राय के कोर्ट में हुई.
सुनवाई के दौरान आरोपितों के अधिवक्ता ने केस डायरी आने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की. इस पर लोक अभियोजक सैयद मोहम्मद मंसूर आलम ने जमानत देने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग का पुरजोर विरोध किया.
उन्होंने कहा कि यह मामला सीबीआई की ओर से दर्ज है, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले की जांच कर रही है. इसमें आरोपित के घर से 50 अवैध जिंदा कारतूस बरामद किये गये हैं. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोनों न्यायालयों ने आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
मालूम हो कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इस मामले मे संलिप्त आरोपितों के बारे में पुख्ता सबूत जुटाने के क्रम में सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के घर पर 17 अगस्त को छापा मारा था, जिसमें घर में रखे 50 अवैध जिंदा कारतूस बरामद किये गये थे. इस पर सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को आरोपित बनाते हुए चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 143/18 दर्ज कराया है.