बेगूसराय : हत्या में दोषी महिला को आजीवन कारावास

Updated at : 07 Aug 2018 8:52 AM (IST)
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बेगूसराय : हत्या में दोषी महिला को आजीवन कारावास

बेगूसराय(कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने हत्या मामले की महिला आरोपित बरौनी थाने के निगा निवासी राम शंकर सहनी की पत्नी कविता देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सैयद मो मंसूर आलम ने सूचक वाल्मीकि कुमार सहित नौ गवाहों की […]

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बेगूसराय(कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने हत्या मामले की महिला आरोपित बरौनी थाने के निगा निवासी राम शंकर सहनी की पत्नी कविता देवी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सैयद मो मंसूर आलम ने सूचक वाल्मीकि कुमार सहित नौ गवाहों की गवाही करवायी. आरोप है कि 23 फरवरी, 2016 की रात्रि में आरोपित ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर रामाशीष साह की हत्या गंड़ासे से काटकर कर दी.
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