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बिजली चोरी मामले में आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

विद्युत आपूर्ति प्रशाखा फुल्लीडुमर के कनीय अभियंता के द्वारा बिजली चोरी के मामले में खेसर थाना में लिखित आवेदन देकर आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है.

फुल्लीडुमर. विद्युत आपूर्ति प्रशाखा फुल्लीडुमर के कनीय अभियंता के द्वारा बिजली चोरी के मामले में खेसर थाना में लिखित आवेदन देकर आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. बताया जाता है कि कनीय विद्युत अभियंता अभिषेक पासवान ने थाना में आवेदन देकर कहा कि अवैध रूप से बिजली जलाने और मीटर से बायपास कर बिजली चोरी करने के आरोप में आठ लोगों पर जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इसमें पुरानी राता निवासी शिवो देवी पति दिनेश सिंह के ऊपर 9636 रुपये व जयकृष्ण सिंह पिता जमुना सिंह 13212 रुपये, मधुवन खिलौनिया निवासी रंजीत चौधरी पिता ढोकल चौधरी 14510 रुपये, कैलाश चौधरी पिता सोहन चौधरी 15255 रुपये, मनोज चौधरी पिता सोहन चौधरी 16578 रुपये, शंकर चौधरी पिता सिंघेश्वर चौधरी 15306 रुपये, संजय चौधरी पिता राजेंद्र चौधरी 9147 रुपये एवं लाखो कुमारी पति योगेंद्र चौधरी के ऊपर 11181 रुपये जुर्माना लगाया गया है. थानाध्यक्ष बलवीर विलक्षण ने बताया है कि कनीय अभियंता के आवेदन पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है.

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