पुलिस पर जानलेवा हमला करने पर एक को दस वर्ष की सजा

Published at :22 Jul 2015 9:06 PM (IST)
विज्ञापन
पुलिस पर जानलेवा हमला करने पर एक को दस वर्ष की सजा

बांका. पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने को लेकर कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनायी. एडीजे षष्ठ न्यायाधीश विजय बहादुर यादव के कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अमरपुर प्रखंड के सतघरा गांव के केदार पंडित ने 17 दिसंबर 2002 को पुलिस बल पर हमला कर एक पुलिस कर्मी […]

विज्ञापन

बांका. पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने को लेकर कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनायी. एडीजे षष्ठ न्यायाधीश विजय बहादुर यादव के कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अमरपुर प्रखंड के सतघरा गांव के केदार पंडित ने 17 दिसंबर 2002 को पुलिस बल पर हमला कर एक पुलिस कर्मी को घायल कर दिया था. पुलिस कर्मी एक मामले में उसको गिरफ्तार करने उसके घर के समीप पहुंचे थे. उसी समय वह अपने सहयोगी के साथ मिल कर पुलिस बल पर हमला कर दिया, जिसमें चौकीदार अमृत कुमार राय जख्मी हो गया था. उसके बाद अंधेरे का लाभ उठाते हुए दोनों आरोपी मौके से फरार हो गये थे. घटना की प्राथमिकी अमरपुर थाना के अवर निरीक्षक परशुराम प्रसाद ने उसके खिलाफ पुलिस बल पर आत्मघाती हमला करने व अवैध हथियार रखने का कराया था. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने (धारा 302 भादवि) में दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अवैध हथियार रखने पर पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले में अभियोजन की ओर से विजय कुमार मंडल व बचाव पक्ष की ओर से महेश पंडित ने बहस में भाग लिया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन