एसडीओ ने पीडीएस दुकानदार का लायसेंस किया रद्द
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Mar 2015 9:03 PM
धोरैया. अनुमंडल पदाधिकारी शिवकुमार पंडित ने धोरैया के सैनचक पंचायत के खैरा गांव के पीडीएस दुकानदार महेश यादव की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है. एसडीओ बांका के आदेश संख्या 428 दिनांक 16/3/15 द्वारा उक्त डीलर की अनुज्ञप्ति संख्या 25/12 की अनुज्ञप्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा सात के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत रद्द […]
धोरैया. अनुमंडल पदाधिकारी शिवकुमार पंडित ने धोरैया के सैनचक पंचायत के खैरा गांव के पीडीएस दुकानदार महेश यादव की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी है. एसडीओ बांका के आदेश संख्या 428 दिनांक 16/3/15 द्वारा उक्त डीलर की अनुज्ञप्ति संख्या 25/12 की अनुज्ञप्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा सात के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत रद्द की गयी है. जानकारी देते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धनुषधर झा ने बताया कि उक्त डीलर का लाइसेंस रद्द होने के उपरांत लाभुकों के हित को देखते हुए उनके दुकान की संबद्धता भल्लू गांव के पीडीएस विक्रेता रवींद्र मंडल के साथ कर दी गयी है. गौरतलब हो कि उक्त डीलर पर खाद्यान्न के गोलमाल का मामला सत्य पाये जाने पर एसडीओ द्वारा पहले प्राथमिकी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने तथा लाइसेंस रद्द किये जाने की कवायद की गयी है.
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