बांका : शहर में पॉलीथिन बैन सिर्फ कागजों पर, बाजार में नहीं
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Feb 2019 7:09 AM
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बांका : पर्यावरण को सुरक्षित व स्वच्छ बनाये बनाने के लिए नगर परिषद बांका में विगत 23 दिसंबर से पॉलिथिन बैन कर दिया गया है. परंतु यह बैन सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है. वास्तव में जमीन पर नियम की प्रतिदिन धज्जियां उड़ रही है. दअरसल, बांका के सब्जी मंडी, फल मंडी, […]
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बांका : पर्यावरण को सुरक्षित व स्वच्छ बनाये बनाने के लिए नगर परिषद बांका में विगत 23 दिसंबर से पॉलिथिन बैन कर दिया गया है. परंतु यह बैन सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है. वास्तव में जमीन पर नियम की प्रतिदिन धज्जियां उड़ रही है. दअरसल, बांका के सब्जी मंडी, फल मंडी, गांधी चौक, शिवाजी चौक, डोकानियां मार्केट सहित प्रमुख चौक-चौराहों पर प्रतिदिन पॉलीथिन में ही सामग्री बेची जा रही है.
23 दिसंबर से बांका में लागू है पॉलीथिन बैन
न स्क्वायड टीम और न ही अधिकारी छापेमारी में ले रहे रुचि
कार्रवाई न होता देख ग्राहकों व दुकानदार कर रहे मनमानी
कार्रवाई होता न देख खरीददार व विक्रेता आसानी से पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सूबे की सरकार ने प्रत्येक जिले में नगर परिषद को पॉलीथिन उन्मूलन को सार्थक बनाने के साथ स्कायड टीम को गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया है. परंतु कहीं भी न तो अधिकारी निरीक्षण करते दिखते हैं, स्कायड टीम छापेमारी करती है.
नतीजतन, प्रतिदिन नियम की अवहेना हो रही है और पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है. जहां तक लोगों का मानना है कि जिस दिन पॉलीथिन बैन हुआ उस दिन छापेमारी की खानापूर्ति की गयी है. इसके बाद किसी प्रकार की प्रशासनिक हरकत इसके रोकथाम के लिए नहीं हुयी.
बाजार में पॉलीथिन का अवैध भंडार
बाजार में खपत हो रहे पॉलीथिन को लेकर प्रशासन को गंभीर होने की जरुरत है. अगर हालात ऐसे रहे तो, इस अभियान मजाक में ले लिया जायेगा. दरअसल, जिले के शहरी में क्षेत्र में अवैध रुप से पॉलीथिन का भंडार है. और दूसरे राज्य और शहर से भी चोरी-छिपे इसकी अवैध आपूर्ति की जा रही है. इसके लिए खूफिया तंत्र को मजबूत करते हुए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई की जरुरत है.
पॉलीथिन बैन से संबंधित समीक्षा बैठक की गयी है. जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जायेगी. जो भी दुकान व व्यक्ति नियम उल्लंघन करते पकड़े जायेंगे, संबंधित से जुर्माना वसूली के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी. पांच हजार जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.
अभिनव कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नप, बांका
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