लालगंज थाना परिसर में प्रेमी-प्रेमिका की शादी मामले में SP ने दिए जांच के आदेश

Published by : YUVRAJ RATAN Updated At : 28 May 2026 7:55 PM

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पेपर में छपी तस्वीर

Hajipur News : एसडीपीओ ने कहा—मामले की जांच कर SP को सौंपा जाएगा प्रतिवेदन

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Hajipur News (सुशील कुमार सिंह) : लालगंज कारतहा थाना परिसर में प्रेमी ने प्रेमिका से शादी रचाने का मामला प्रभात खबर में छपने के बाद पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने स्वयं इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है.उन्होंने एसडीपीओ सदर 2 गोपाल मंडल को इस मामले का जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा हैं. मंगलवार को करताहा थाना परिसर में हुआ शादी चर्चा का विषय बन गया था.कानून के जानकार थाना परिसर में हुए शादी को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं.उनलोगों ने कहा कि थाना परिसर में हुए शादी में थानाध्यक्ष मैरिज रजिस्ट्रार की भूमिका में थे और प्रेमी के दोस्त गवाह.शादी या तो सामाजिक स्तर पर दोनों परिवार की आपसी सहमति से होता हैं, या मंदिर में या फिर कोर्ट मैरेज.थाना में शादी कब से शुरू हो गया.

परिजनों की सहमति से थाना परिसर में प्रेमी जोड़े का विवाह सम्पन्न

दरअसल मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिला के बहिलबारा गांव की युवती कारतहा थाना पर पहुंची थी और थानाध्यक्ष को थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी निवासी चंदेश्वर साह के पुत्र छोटू कुमार से चल रहे प्रेम कहानी बताई.फिर युवती के प्रेमी छोटू कुमार को थाना पर बुलाया गया.थानाध्यक्ष ने प्रेमी प्रेमिका के परिजन से बात किया और दोनों ओर से सहमति मिलते ही शादी करा दिए.देखते ही देखते थाना परिसर प्रेमी छोटू कुमार के जानने वालो से भर गया.हलाकि प्रेमिका की परिजन इस शादी में नही आये.थाना परिसर में ही पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में प्रेमी ने प्रेमिका के मांग में सिंदूर डाल कर अपनी पत्नी बना लिया और अपने घर ले गया.

पुलिस भूमिका पर उठे सवाल

वही इस पूरे मामले पर अधिवक्ता संतोष कुमार ने बताया कि भारतीय कानून के तहत पुलिस एक्ट, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुकी हैं या भारतीय न्याय संहिता में पुलिस को थाने के अंदर प्रेमी-प्रेमिका की शादी करवाने का कोई अधिकार नहीं है.थानाध्यक्ष या किसी भी पुलिस अधिकारी का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों की जांच करना है, शादियां करवाना नहीं.पुलिस का काम बालिग प्रेमी-प्रेमिका को सुरक्षा देना है यदि उनकी जान को खतरा हो.लेकिन कानून हाथ में लेकर थाने को मैरिज ब्यूरो बनाना पूरी तरह अवैध है. यदि कोई थानाध्यक्ष थाने में प्रेमी-प्रेमिका की शादी करवाता है, तो उनके खिलाफ कानून और सेवा नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो सकती है. इस संबंध में एसडीपीओ लालगंज गोपाल मंडल ने बताया कि करताहा थाना परिसर में हुए प्रेमी प्रेमिका की शादी पर पुलिस अधीक्षक वैशाली विक्रम सिहाग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करने का आदेश दिया हैं। मामले की जाच कर उन्हें प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा.

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