कोर्ट ने दोषी को सुनायी पांच साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड

Updated at : 03 Sep 2025 6:29 PM (IST)
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कोर्ट ने दोषी को सुनायी पांच साल की सजा, 10 हजार अर्थदंड

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को सजा सुनायी है

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि देव थाना कांड संख्या -198/23, जीआर -140/23 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए गया के इमामगंज विश्रामपुर निवासी एक मात्र काराधीन अभियुक्त मो जुनैद आलम को भादंवि की धारा-366 में पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. अभियोजन की ओर से सात गवाही हुई थी. अभियुक्त के विरुद्ध तीन नवंबर 2023 को आरोप पत्र आया था. अभियुक्त पर न्यायालय द्वारा आठ दिसंबर 2023 को संज्ञान लिया गया था. अभियुक्त को इस वाद में दो सितंबर को दोषी ठहराया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 10 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि अभियुक्त उनकी बेटी से बहला-फुसला चोरी छिपे मोबाइल से बात करता था. बेटी प्रतिदिन की तरह आठ अगस्त 2023 को सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में क्लास करने बस से गई किंतु शाम पांच बजे तक नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अभियुक्त को उनकी बेटी को ले जाते देखा गया है. प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के घर 12 अगस्त 2023 को छापेमारी कर अभियुक्त के साथ पीड़िता को बरामद किया और 13 अगस्त 2023 को अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था.

गांजा विक्रेता को हुई सजा

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज प्रथम सह एनडीपीएस कोर्ट ने टाउन थाना कांड संख्या -497/21, जीआर -22/21 में विचारण पर सुनवाई करते अभियुक्त को सजा सुनाई है. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि विचारण के दौरान मुफस्सिल थाना के खान कपसिया निवासी अभियुक्त पिंटू कुमार ने अपना दोष स्वीकार किया, जिसपर विचार करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा 20 दिन कारा में बिताए अवधि को सजा में समाहित करते हुए पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी छह नवंबर 2021 को पपुअनि मनेश कुमार ने दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि गुप्त सूचना के आधार पर 180 ग्राम गांजा की 45 पुड़िया के साथ अभियुक्त को सिन्हा कॉलेज मोड़ स्थित बीज भंडार से गिरफ्तार किया गया था.

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