हसपुरा हत्याकांड : छह दोषियों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया

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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय  | Prabhat Khabar Network

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नाली पाटने को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 6 हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना में पीड़ित की मौत के बाद मामले की सुनवाई हुई, जहां 10 गवाहों की गवाही के आधार पर फैसला सुनाया गया.

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Aurangabad News : औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम उमेश प्रसाद ने हसपुरा थाना कांड संख्या-182/23, सत्रवाद संख्या-59/24 एवं 53ए/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

हत्या के दोषियों को मिली उम्रकैद

अपर लोक अभियोजक देवीनंदन सिंह ने बताया कि हसपुरा थाना क्षेत्र के किशुनपुरा निवासी छोटेलाल कुमार, अजीत कुमार, रोहित कुमार, मनोज कुमार, गुड्डू कुमार एवं सुरेन्द्र सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वहीं धारा 147 के तहत दो-दो वर्ष के कारावास एवं एक-एक हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

नाली पाटने के विरोध पर हुआ था हमला

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मृतक तपेश्वर सिंह की पत्नी उषा देवी ने 15 जून 2023 को हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार 10 जून 2023 की रात करीब आठ बजे अभियुक्त नाली का पाटन चोरी कर रहे थे. विरोध करने पर उन्होंने तपेश्वर सिंह पर लोहे की रॉड, लाठी और कुदाल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल तपेश्वर सिंह को पहले हसपुरा अस्पताल, फिर गया मेडिकल कॉलेज और बाद में पटना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया गया. घटना के 11 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

10 गवाहों की गवाही के बाद सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई. 30 जनवरी 2024 को आरोप गठन के बाद सुनवाई पूरी हुई. अदालत ने 20 जुलाई 2026 को छहों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था और बाद में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को प्रतिकर उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया.


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Sudhir Kumar Singh

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By Sudhir Kumar Singh

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