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पत्नी को नहर के किनारे घुमाने ले गये पति ने किया कुछ ऐसा काम, कोर्ट ने दी सजाए मौत

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने वर्ष 2013 में एक महिला की हत्या के मामले में विपिन राय नामक एक सह आरोपी को आज फांसी की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने मुफस्सिल थानांतर्गत हरी बिगहा गांव निवासी गुंजा देवी की हत्या के मामले में सह […]

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने वर्ष 2013 में एक महिला की हत्या के मामले में विपिन राय नामक एक सह आरोपी को आज फांसी की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने मुफस्सिल थानांतर्गत हरी बिगहा गांव निवासी गुंजा देवी की हत्या के मामले में सह आरोपी रहे विपिन राय को आज फांसी की सजा सुनायी. जो दोषी करार दिये जाने के बाद गत माह अदालत परिसर से फरार हो गया था.

नहर में मिला था शव

अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थानांतर्गत हरी बिगहा नहर से पुलिस ने 25 जून 2013 को एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया था. इस मामले में चौकीदार कृष्णा पासवान के बयान पर शव को अज्ञात मानते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी. मृतका की पहचान बिहार पुलिस के सिपाही राजकुमार राय की पत्नी गंजा देवी के रूप में की गयी. बाद में पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि राजकुमार राय ने अपने परिजनों एवं कुछ सहयोगियों के साथ अपनी पत्नी को 24 जून 2013 की रात में घुमाने के बहाने ले जाकर उनकी हत्या करने के बाद शव को हरी बिगहा नहर किनारे फेंक दिया था.

पहले अदालत से फरार हुआ था आरोपित

इस मामले में गत मई के अंतिम सप्ताह में अदालत ने इस कांड के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था जिसमें सह आरोपी विपिन राय भी शामिल थे जो कि अदालत परिसर से ही फरार हो गये थे. बाद में अदालत ने मृतका के पति राजकुमार राय और उनके दो अन्य सहयोगियों को इस मामले में आजीवन करावास की सजा सुनाई जबकि विपिन के फरार रहने के कारण उन्हें सजा नहीं सुनाई जा सकी थी. विपिन के गत 31 मई को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देने पर आज विपिन को फांसी की सजा सुनाई, जिसने राजकुमार की पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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