हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद

हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद तीन साल पहले पटवन विवाद को लेकर हुई थी हत्या प्रतिनिधि4औरंगाबाद (नगर) गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला पौथू थाना कांड संख्या 38/13 के धारा 302 के […]
हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद तीन साल पहले पटवन विवाद को लेकर हुई थी हत्या प्रतिनिधि4औरंगाबाद (नगर) गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने हत्या के तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला पौथू थाना कांड संख्या 38/13 के धारा 302 के तहत सुनाया गया है. पूरा मामला यह है कि दो अगस्त 2013 की रात पौथू थाना क्षेत्र के सबदल गांव निवासी रवींद्र शर्मा बाधार में धान का पटवन नहर से पानी ले जाकर कर रहे थे. इसका विरोध धनाड़ी गांव के कुछ ग्रामीण कर रहे थे. इसी बीच सबदल गांव निवासी रवींद्र शर्मा व धनाड़ी गांव निवासी शत्रुघ्न शर्मा, सुधीर शर्मा, अशोक शर्मा के बीच विवाद हो गया. पहले गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गयी. इसके बाद धनाड़ी गांव के कुछ लोगों ने रवींद्र शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी तीन अगस्त 2013 को मृतक के भाई सियाराम शर्मा ने पौथू थाना में दर्ज करायी थी. इसमें शत्रुघ्न शर्मा, अशोक शर्मा व सुधीर शर्मा समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया था. अनुसंधान के क्रम में अन्य आरोपितों का नाम पुलिस द्वारा काट दिया गया था. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने शत्रुघ्न शर्मा, सुधीर शर्मा व अशोक शर्मा को धारा 302 में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. इस फैसले में अपर लोक अभियोजक रामाशीष शर्मा व बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद शर्मा ने अपनी-अपनी दलिलें पेश की.
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