शहरी क्षेत्र में 24 व ग्रामीण क्षेत्र 72 घंटे में बदलें ट्रांसफॉर्मर
औरंगाबाद (नगर) : जिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने मंगलवार को विद्युत अनुश्रवण समिति की बैठक में कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि ट्रांसफॉर्मर जलने पर शहरी क्षेत्र में 24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के अंदर बदलने की कार्रवाई सुनिश्चित करे. ताकि, लोगों को बिजली के अभाव में परेशान न होना पड़े.
उन्होंने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप काम नहीं करने वाले व कार्य में कोताही बरतने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि बहुत सारे उपभोक्ता बोर्ड से मीटर हटा कर बिजली जला रहे हैं, वैसे लोगों को चिह्न्ति कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें व प्राथमिकी दर्ज कराये.
डीएम ने यह भी कहा कि खराब व जले पड़े मीटर को तुरंत बदलने की कार्रवाई करे, जिस उपभोक्ता के घर में मीटर नहीं लगा है वैसे लोगों को चिह्न्ति कर एक सप्ताह में मीटर लगाने का निर्देश दिया. डीएम ने विद्युत कार्यपालक अभियंता को यह भी निर्देश दिया है कि वैसे गांव जहां 16 व 25 केवीए के ट्रांसफॉर्मर जला हुआ है उसका विपत्रीकरण बंद कर दिया जाये.
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सहज वसुधा केंद्र में बिजली बिल जमा करने की व्यवस्था लागू है. साथ ही अब उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान किसी भी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से कर सकते है. डीएम ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लाइन खराब होने पर अविलंब ठीक करने. साथ ही 20 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.