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मुखिया का तुगलकी फरमान, प्रेमी को 50 जूता पीटने और एक लाख रुपये जुर्माना देने का सुनाया फैसला, ...देखें वीडियो

Updated at : 28 Mar 2019 12:37 PM (IST)
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मुखिया का तुगलकी फरमान, प्रेमी को 50 जूता पीटने और एक लाख रुपये जुर्माना देने का सुनाया फैसला, ...देखें वीडियो

औरंगाबाद : एक प्रेमी को प्रेमिका से प्यार करना महंगा पड़ गया. मामला मुखिया के पास पहुंचा, तो मुखिया ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए प्रेमी को पंचायत में ही 50 जूते मारने का फैसला सुनाया. साथ ही ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी की पिटाई की गयी. यही नहीं, प्रेमी पर एक लाख रुपये का जुर्माना […]

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औरंगाबाद : एक प्रेमी को प्रेमिका से प्यार करना महंगा पड़ गया. मामला मुखिया के पास पहुंचा, तो मुखिया ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए प्रेमी को पंचायत में ही 50 जूते मारने का फैसला सुनाया. साथ ही ग्रामीणों की मौजूदगी में प्रेमी की पिटाई की गयी. यही नहीं, प्रेमी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. इस दौरान सारे ग्रामीण तमाशबीन बने रहे. प्रेमी को मारने और एक लाख रुपये जुर्माना दिये जाने का फैसला सुनाये जाने की घटना का पंचायती के दौरान ही किसी ने वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

https://www.youtube.com/watch?v=Zj994vWKgic
https://www.youtube.com/watch?v=iIuAgptK4D4

मुखिया और पंचायत सदस्यों के समक्ष प्रेमी की हुई जूते से पिटाई

वीडियो के संबंध में बताया जाता है कि यह औरंगाबाद जिले के देवकुंड थाने की बनतारा पंचायत के बनतारा गांव की है. यहां के मुखिया अख्तियार खान ने एक प्रेमी को पचास जूते मारने का फरमान जारी किया. मुखिया के सामने ही लोगों ने प्रेमी की पिटाई भी सैकड़ों लोगों के सामने की. इतना ही नहीं, मुखिया द्वारा लड़के के परिजनों पर एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाने की फरमान जारी किया गया. वीडियो के वायरल होने के बाद कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने मुखिया समेत पूरे पंचायत के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

https://www.youtube.com/watch?v=EhddpuVETMI

क्या है मामला?

औरंगाबाद जिले के देवकुंड थाने की बनतारा पंचायत के बनतारा गांव के एक युवक ने पास के गांव की एक लड़की से प्रेम करता था. लड़की के परिजनों को जब इसकी भनक मिली, तो उन्होंने पूरे मामले को मुखिया से बताया. इसके बाद मुखिया ने पंचायती करने के बाद 50 जूते मारने और एक लाख रुपये आर्थिक दंड का फैसला सुनाया.

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