हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास
Author Devendra dubey
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पांच जनवरी 2020 को अजीमाबाद थाना अंतर्गत बड़गांव गांव में हुई थी हत्या
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आरा.
हत्या के एक मामले में अष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने बुधवार को चार दोषियों को कठोर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ( से0 ग्रे0) मणिक कुमार सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक बिनीता कुमारी ने बताया कि पांच जनवरी 2020 को अजीमाबाद थाना अंतर्गत बड़गांव गांव निवासी मनोज कुमार सुबह में शौच के लिए गये हुये थे. इसी दौरान उसी गांव निवासी उक्त दोषियों ने मनोज कुमार को बांस, लाठी-डंडा व रॉड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. आरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना का कारण एक दिन पूर्व में आपसी विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपित चीना रविदास, संतोष रविदास, भरत रविदास व चुटकन रविदास को कठोर आजीवन कारावास तथा कुल 16 हजार पांच सौ अर्थदंड की सजा सुनाई.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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