छेड़खानी के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा
Published by : DEVENDRA DUBEY Updated At : 21 Jul 2025 7:13 PM
विज्ञापन
18 जून 2021 को चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी घटना
विज्ञापन
आरा.
लड़की के साथ छेड़खानी करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने सोमवार को दोषी को एक वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 18 जून 2021 को चौरी थाना क्षेत्र के एक लड़की अपने गांव के बरात में रात्रि में नाच देखने जा रही थी. रास्ते मे विशाल कुमार उर्फ राजा ने उस लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा. इसका विरोध करने पर वह भागा.घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से पांच गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पीड़िता लड़की के साथ छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए आरोपित विशाल कुमार उर्फ राजा को उक्त सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










