अररिया. मतदान के लिए निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है. निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी. निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं. ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं. वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है. जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है. वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट या आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र व यूनिक डिसेबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है.
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