22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोडिनयुक्त कफ सिरप तस्कर को पांच साल की हुई सजा, तीन लाख रुपये का लगाया जुर्माना

आरोपित को कारावास की सजा के अलावा तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपित को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा प्रतिनिधि, अररिया. 117 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमंडल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने जिले के अररिया थाना क्षेत्र के सिसौना वार्ड संख्या 05 के एहसान उर्फ तन्नु पिता स्व जब्बार को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपित को अलग से 01 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश उत्पाद 149161/2022 अररिया थाना कांड संख्या 1051/2021 दिनांक 14 दिसंबर 2021 में सुनाया गया है. ———————————— एनडीपीएस एक्ट के आरोपित गिरफ्तार नरपतगंज. बसमतिया पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर एनडीपीएस एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार कर थाना लाया. गिरफ्तार आरोपित में सुपौल जिले के वीरपुर वार्ड एक निवासी मनीष कुमार पिता अजय शाह बताया जा रहा है. मालूम हो की गिरफ्तार आरोपित पर बसमतिया थाना कांड संख्या 42/ 24 के तहत एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कराया गया था. वहीं बसमतिया थानाध्यक्ष अमर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें