लॉकडाउन की पूर्व अवधि में चिह्नित खुले स्थानों पर लगेगा अररिया में हाट-बाजार

Updated at : 15 Jul 2020 10:18 AM (IST)
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लॉकडाउन की पूर्व अवधि में चिह्नित खुले स्थानों पर लगेगा अररिया में हाट-बाजार

लॉकडाउन की पूर्व अवधि में चिह्नित खुले स्थानों पर लगेगा अररिया में हाट-बाजार

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अररिया: जिला प्रशासन द्वारा जिले में घोषित लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़े आदेश दिये हैं. जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने कहा है कि जिले में पूर्णत: लॉकडाउन लगाया गया है. डीएम ने इसका अनुपालन को लेकर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, नप के कार्यपालक पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ सहित सभी थानाध्यक्षों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है.

इस क्रम में डीएम ने अररिया व फारबिसगंज एसडीओ को निर्देशित करते हुए कहा है कि पूर्व में लॉकडाउन के दौरान फल व सब्जी की दुकानें जिन खुले स्थानों लगाये जाते थे. तत्काल इन दुकानों का संचालन उसी जगह पर कराया जाये. ताकि सोशल डिस्टैंसिंग का अनुपालन कराया जा सके. लॉकडाउन अवधि के दौरान दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्णत: पाबंदी का आदेश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया है. डीएम ने आपात स्थिति का छोड़ कर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक आ आदेश दिया है.

इसके साथ ही बस पड़ाव के आस-पास ऑटो व ई-रिक्शा के परिचालन से जुड़ी संख्या व इसका रूट निर्धारित करने को कहा गया है. अनावश्यक वाहनों के परिचालन को रोकने के लिये डीएम ने जिला बस परिवहन संघ, ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बैठक कर लॉकडाउन के सफल संचालन को लेकर उनसे अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने की बात कही गयी है. इसके अलावा सभी नप के कार्यपालक पदाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन व स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश डीएम ने दिया है. इसके साथ ही सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को प्रखंड क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर जरूरी कदम उठाने का आदेश डीएम ने दिया है. साथ ही इससे जुड़ा प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है.

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