दबंग व रसूखदार लोगों के आगे घुटने नहीं टेके, अतिक्रमण हटाये प्रशासन : उप मुख्य पार्षद

Updated at : 30 Aug 2019 7:44 AM (IST)
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दबंग व रसूखदार लोगों के आगे घुटने नहीं टेके, अतिक्रमण हटाये प्रशासन : उप मुख्य पार्षद

अररिया : उप मुख्य पार्षद अफसाना प्रवीण ने मुख्य सड़क व उसके बगल में निर्माणाधीन नाला का अतिक्रमण कर अवैध निर्माण पर गहरी चिंता जतायी है. उन्होंने अतिक्रमणकारियों के द्वारा किये जा रहे निर्माण पर नप के कार्यपालक पदाधिकारी को भी जमकर कोसा है. उप मुख्य पार्षद ने चांदनी चौक पर हो रहे अवैध निर्माण […]

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अररिया : उप मुख्य पार्षद अफसाना प्रवीण ने मुख्य सड़क व उसके बगल में निर्माणाधीन नाला का अतिक्रमण कर अवैध निर्माण पर गहरी चिंता जतायी है. उन्होंने अतिक्रमणकारियों के द्वारा किये जा रहे निर्माण पर नप के कार्यपालक पदाधिकारी को भी जमकर कोसा है. उप मुख्य पार्षद ने चांदनी चौक पर हो रहे अवैध निर्माण को रोक कर नियमावली के अनुरूप निर्माण सुनश्चित किये जाने की भी मांग की है.

उप मुख्यपार्षद श्री प्रवीण ने ईओ को आवेदन देकर कहा है कि शहर के व्यवस्ततम स्थल चांदनी चौक पर बिहार राज्य भवन निर्माण नियमावली का उल्लंघन करते हुए नाले का अतिक्रमण कर बड़ी-बड़ी व्यवसायिक कॉम्पलेक्स बने हें. वर्तमान में भी कई नये कॉम्पलेक्स बनाये जा रहे हैं. सभी भवनों में नियमों की घोर अनदेखी की गयी हैं.
पूरा शहर जाम व अतिक्रमण की समस्या से परेशान है. नप प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है. एक तरफ मुख्य सड़क पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को देखते हुए अन्य सड़कों पर भी अवैध निर्माण कर सड़कों का अतिक्रमण किया जा रहा है. उन्होंने ईओ को अतिक्रमण का जिम्मेदार माना है. चांदनी चौक पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को खाली कराने की मांग की है.
उपमुख्य पार्षद बोर्ड सदस्य, जैसा चाहेंगी वैसा होगा
अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध मुहिम चलायी जाती है. जो भवन नक्सा का अनुमोदन कर बनाये जा रहे हैं उसके कार्य पर नजर रखने के लिए कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति है. जहां तक जो भवन बगैर अनुमोदन के बनाये जा रहे हैं उसका रिपोर्ट संबंधित टैक्स कलेक्टर से लिया जायेगा.
अगर सड़क का अतिक्रमण हुआ है तो कार्रवाई निश्चित की जायेगी. भवन निर्माण उप विधि 2014 के नियमों के तहत भवनों को तोड़ा जायेगा. साथ ही भवन मालिक के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उप मुख्य पार्षद बोड की सदस्य हैं, वह जैसा चाहेंगी, वैसा होगा.
दीनानाथ सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया
ओवरब्रिज के निर्माण को ले पूर्व में भी नोटिस देकर जमीन खाली करने का निर्देश दिया गया था. बावजूद खाली नहीं किया जा रहा था. इसलिए अतिक्रमणकारियों से ओवरब्रिज निर्माण की सरकारी भूमि खाली करायी गयी है. कुछ रैयत मुआवजे की मांग को ले नाराज थे. जिसे डीएम के द्वारा समझा-बुझाकर जल्द मुआवजा देने की बात कह नाराजगी को दूर कर दी गयी है.
रोजी कुमारी, एसडीओ, अररिया
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