तेज हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में दो को दो वर्ष की सजा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Apr 2019 7:06 AM

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अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) देवराज ने 17 वर्ष पूर्व हुए कुदाल से मारकर जख्मी करने का मामला प्रमाणित होने पर वीरनगर भरगामा के रहने वाले दोनो आरोपी 55 वर्षीय जहांगीर पिता स्व सिराजुददीन व 35 वर्षीय इस्तियाक पिता अब्दुल कय्यूम को दो-दो वर्ष की सजा सुनाते हुए दोनो को […]

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अररिया : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) देवराज ने 17 वर्ष पूर्व हुए कुदाल से मारकर जख्मी करने का मामला प्रमाणित होने पर वीरनगर भरगामा के रहने वाले दोनो आरोपी 55 वर्षीय जहांगीर पिता स्व सिराजुददीन व 35 वर्षीय इस्तियाक पिता अब्दुल कय्यूम को दो-दो वर्ष की सजा सुनाते हुए दोनो को एक-एक हजार जुर्माना भी लगाया है.

दोनो आरोपियों को धारा 323 भादवि में छह माह व धारा 324 भादवि में दो वर्ष की सजा दी है. कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायालय के न्यायाधीश श्री देवराज ने यह आदेश जीआर मुकदमा संख्या 1247/02 में पारित किया है.
घटना 4 अगस्त 2002 की है. भरगामा के वीरनगर टोला छर्रापट्टी में दोनो आरोपी जाकर गांव के मो इसमाइल व उसके भाई मो रूस्तम व मो नाजिम के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिये व हाथापाई के बाद पास में रखे तेज हथियार अथवा कुदाल से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था.
घटना के बाद मो इसमाइल ने भरगामा थाना में कांड संख्या 74/02 दर्ज कराया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष के सारे गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के ब्यान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश देवराज ने दोनो आरोपी को भादवि की धारा 323 व 324 में दोषी पाया.
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