बिहार में चयनित हाईस्कूल के शिक्षकों को इस दिन बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र, जानें कब होगी काउंसेलिंग

Teacher Planning: नगर निगम नियोजन इकाइयों में 25 जुलाई को काउंसेलिंग होगी. नगर पर्षद और नगर पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए जिला मुख्यालय पर 26 जुलाई को काउंसेलिंग होगी.
पटना. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चयनित किये जाने वाले शिक्षकों को 30 जुलाई को नियुक्तिपत्र बांटे जायेंगे. इस संदर्भ में अधिकतर नियोजन इकाइयों ने शुक्रवार को अंतिम मेधा सूची जारी कर दी है. छठेचरण का यह नियोजन 32 हजार से अधिक रिक्त पदों के लिए किया गया है. अधिसूचना माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी की है. नगर निगम नियोजन इकाइयों में 25 जुलाई को काउंसेलिंग होगी. नगर पर्षद और नगर पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए जिला मुख्यालय पर 26 जुलाई को काउंसेलिंग होगी.
27 जुलाई को जिला पर्षद नियोजन इकाई काउंसेलिंग करेंगी. काउंसेलिंग 10 बजे सुबह से तीन बजे अपराह्न तक होगी. उपस्थित अभ्यर्थियों की विषयवार मेधा सूची के क्रमानुसार अनुमोदित आरक्षण रोस्टर बिंदु के परिप्रेक्ष्य में अंतिम रूप से चयन सूची का निर्माण किया जायेगा. चयनित अभ्यर्थियों की सहमति पाकर उनका एसटीइटी प्रमाणपत्र नियोजन इकाई रख लेगी. काउंसेलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा समाप्त माना जायेगा. काउंसेलिंग से लेकर नियुक्ति पत्र बांटने तक की समूची कवायद की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. काउंसेलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति पंजी भी तैयार की जायेगी.
गया , मुजफ्फरपुर ,दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर व भागलपुर नगर निगम समेत सहित दर्जनों नगरीय निकायों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन के लिए औपबंधिक मेधा सूची जारी नहीं हो सकी है. यहां नियोजन प्रक्रिया रुकी हुई है. दरअसल इन नगरीय निकाय भंग होने की वजह से यहां नियोजन के लिए जरूरी प्रशासक नियुक्त नहीं हो सके है. विभाग इन जगहों पर काउंसेलिंग के लिए अलग से शेड्यूल जारी करेगा.
राज्य की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव की कमी अब दूर हो जायेगी. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित 3161 पंचायत सचिवों में 3127 सचिवों को राज्य के विभिन्न पंचायतों में पदस्थापित करने का निर्देश पंचायती राज विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है. विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पंचायत सचिवों मूल प्रमाणपत्रों की जांच करने के बाद उनका पदस्थापन करें. जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत सचिव पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से शपथपत्र ले लें, जिसमें उनके बाद में प्रमाणपत्र गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाये.
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