नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला स्टेडियम के लिए भूमि आवंटित करने में कथित अनियमितताओं पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की है. जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने HPCA और अनुराग ठाकुर की याचिका पर शुक्रवार सुबह यह फैसला सुनाया.
दरअसल, HPCA और अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर धर्मशाला की निचली अदालत में दायर चार्जशीट और मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी. यहां चर्चा कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अक्टूबर को सभी पक्षों को सुना था और बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
पिछली सुनवाई की बात
पिछली सुनवाई में वीरभद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा था कि 2002 में तत्कालीन धूमल सरकार ने बिना किसी नियम कायदे के 16 एकड़ जमीन अनुराग ठाकुर को एक रुपये प्रति साल की दर पर 99 साल के लिए लीज पर दे दी थी. वीरभद्र सिंह ने आगे यह भी कहा था कि ये राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि यह अनियमितता का मामला है. यही कारण है कि तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, इसलिए अनुराग ठाकुर की याचिका खारिज की जाए.