दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश के लिए ई-पास जरूरी, नहीं खुलेंगे झारखंड के धार्मिक स्थल

Updated at : 04 Jun 2020 10:44 PM (IST)
विज्ञापन
दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश के लिए ई-पास जरूरी, नहीं खुलेंगे झारखंड के धार्मिक स्थल

रांची : झारखंड में कई क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट दी गयी है. कई राज्यों में 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सहित धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, लेकिन झारखंड में धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जायेगा. झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के धार्मिक स्थल अगले आदेश तक नहीं खोले जायेंगे. वहीं राज्य के अंदर निजी वाहनों से आने जाने के लिए ई पास जरूरी नहीं होगी, दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश के लिए ई पास जरूरी होगा. राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लॉकडाउन-5.0 के बीच चल रहे अनलॉक-1.0 के मद्देनजर निर्देशों की सूची जारी की है.

विज्ञापन

रांची : झारखंड में कई क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट दी गयी है. कई राज्यों में 8 जून से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सहित धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, लेकिन झारखंड में धार्मिक स्थलों को नहीं खोला जायेगा. झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के धार्मिक स्थल अगले आदेश तक नहीं खोले जायेंगे. वहीं राज्य के अंदर निजी वाहनों से आने जाने के लिए ई पास जरूरी नहीं होगी, दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश के लिए ई पास जरूरी होगा. राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने लॉकडाउन-5.0 के बीच चल रहे अनलॉक-1.0 के मद्देनजर निर्देशों की सूची जारी की है.

Also Read: Jharkhand Transport Unlock 1: रांची में ऑटो की सवारी के लिए आरोग्य सेतु एप्प इंस्टॉल करना हुआ अनिवार्य

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये लॉकडाउन से संबंधित आदेश के तहत झारखंड में भी कई छूटों का एलान किया है. केंद्र सरकार द्वारा कुछ मामलों में राज्य सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है की पूर्व की भांति सभी धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे. राज्य सरकार द्वारा निम्न गतिवधियों में छूट दी गयी है

राज्य सरकार द्वारा सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है. आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर 9 बजे रात से सुबह पांच बजे के बीच व्यक्तियों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को एक दूसरे से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है.

सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना निषिद्ध रहेगा. विवाह संबंधी समारोहों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए और ऐसे समारोहों में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी. समारोह में सभी व्यक्ति फेस कवर/मास्क पहनेंगे.

अंतिम संस्कार/अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. कार्यक्रम में सभी व्यक्ति फेस कवर/मास्क पहनेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह वर्जित है.

निजी वाहनों के लिए ये नियम हैं जरूरी

निजी वाहनों/टैक्सी द्वारा राज्य में व्यक्तियों को ले जाने के लिए ई एंट्री पास की आवश्यकता बनी रहेगी. राज्य के भीतर या राज्य छोड़ने के लिए व्यक्तियों के किसी अन्य गतिविधि के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन दूसरे राज्य से राज्य में प्रवेश के लिए ई इंट्री पास की जरूरत होगी. राज्य के अंदर आने जाने के लिए निजी वाहनों को किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी.

ऑटो या टैक्सी का परमिट ही उसका पास माना जायेगा, लेकिन वाहनों में उतने ही सवारी सफर करेंगे, जितना गाइडलाइन में अंकित है. गाइडलाइन के अनुसार पांच सीटर निजी वाहन या टैक्सी में ड्राइवर के अलावे दो व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं. वहीं 6 या 7 सीटर वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 3 लोग ही सफर कर सकते हैं. सभी को फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा. वहीं बैठने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों कोने पर बैठना होगा.

कार्य स्थल के लिए ये बातें होंगी जरूरी

कार्य स्थलों के प्रभारी सभी व्यक्ति या श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बीच पर्याप्त अंतराल, दोपहर के भोजन वाले स्थान पर सुरक्षा आदि को सुनिश्चित करेंगे. कार्य स्थलों पर कार्य/व्यवसाय के समय अंतराल का पालन किया जाएगा. कार्यालयों और कार्य स्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप्प इनस्टॉल किये गये हों.

थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास स्थानों एवं सामान्य क्षेत्रों में किया जाए. पूरे कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आते हैं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को सेनेटाइज करते रहना होगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि बुखार/खांसी/सांस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मचारी कार्यालय न आये और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजा जाए.

दुकानों के लिए जरूरी बातें

दुकानों में एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति ना हो. सभी प्रवेश बिंदु पर सैनिटाइजर का प्रावधान किया जाए. दुकानों के प्रभारी सभी व्यक्ति श्रमिकों के साथ-साथ ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे. श्रमिकों और ग्राहकों के लिए फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है. सभी श्रमिकों के हाथ में दस्ताने होना जरूरी है. दुकान के संचालकों को सभी बिंदु जो अक्सर मानव संपर्क में आती हैं जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल की सतह/काउंटर आदि को सैनिटाइज करते रहना होगा.

दुकान के संचालकों को अपने दुकान पर आने वाले सभी लोगों की सूची उनके नाम, पते और मोबाइल नंबर से साथ अपने पास रखना होगा. साथ ही, बुखार/खांसी/सांस लेने की समस्या से पीड़ित कोई भी कर्मचारी दुकान पर नहीं आना चाहिए और वैसे कर्मचारी को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधा के लिए भेजना होगा. किसी भी ग्राहक को यदि खांसी/सांस लेने में समस्या है तो उसे दुकान में नही घुसने देना है और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भेजना है.

ये सभी आदेश 04 जून 2020 से 30 जून 2020 तक प्रभावी होंगे.

Posted By: Amlesh Nandan Sinha.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola