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Jharkhand Transport Unlock 1: रांची में ऑटो की सवारी के लिए आरोग्य सेतु एप्प इंस्टॉल करना हुआ अनिवार्य

Jharkhand Transport Unlock 1: aarogya setu app must for riding auto in ranchi रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 5 के दौरान मिलने वाली यात्रा संबंधी छूट के बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑटो व अन्य छोटे सार्वजनिक वाहनों को भाड़ा पर चलाने की अनुमति दी गयी है, तो उसके साथ कई शर्तें भी लगायी गयी हैं. झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि ऑटो चालक और उसमें बैठने वाले यात्री को आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना होगा. यदि उनके पास स्मार्ट फोन है, तो.

रांची : झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 5 के दौरान मिलने वाली यात्रा संबंधी छूट के बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर ऑटो व अन्य छोटे सार्वजनिक वाहनों को भाड़ा पर चलाने की अनुमति दी गयी है, तो उसके साथ कई शर्तें भी लगायी गयी हैं. झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि ऑटो चालक और उसमें बैठने वाले यात्री को आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना होगा. यदि उनके पास स्मार्ट फोन है, तो.

परिवहन विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें 13 बिंदु हैं. इसमें 12वें दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यात्री एवं चालकों के पास यदि स्मार्ट फोन है, तो वे आरोग्य सेतु एप्प इंस्टॉल करें और उसे ऑन रखें. गुरुवार (4 जून, 2020) को सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा, मैनुअल रिक्शा आदि को अब भाड़ा पर चलाने की अनुमति होगी. इसके लिए उक्त वाहनों के मालिक या ऑपरेटर को कुछ शर्तों का पालन करना होगा.

परिवहन विभाग की पहली शर्त में कहा गया है कि उन्हीं वाहनों को भाड़ा पर चलाने की अनुमति होगी, जो व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होंगे. वाहनों के परमिट को ही रूट पास माना जायेगा. ऐसे वाहनों के परिचालन के लिए पास लेने की जरूरत नहीं होगी. हां, परमिट को विंड स्क्रीन (सामने वाले शीशे) पर चिपकाना अनिवार्य होगा.

दूसरी शर्त यह है कि इन वाहनों की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान तक होगी. रास्ते में न तो सवारी को उतारा जा सकेगा, न सवारी को बैठाया जा सकेगा. शेयरिंग बेसिस पर बुकिंग की अनुमति नहीं होगी. वाहन के चालकों के लिए फेस मास्क और ग्लव्स को अनिवार्य कर दिया गया है.

दूसरी शर्त यह है कि इन वाहनों की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान तक होगी. रास्ते में न तो सवारी को उतारा जा सकेगा, न सवारी को बैठाया जा सकेगा. शेयरिंग बेसिस पर बुकिंग की अनुमति नहीं होगी. वाहन के चालकों के लिए फेस मास्क और ग्लव्स को अनिवार्य कर दिया गया है.

इन वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. मैनुअल रिक्शा चालकों को भी स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा और उन्हें भी फेस मास्क और ग्लव्स लगाना होगा. हर बार नये यात्री को बैठाने से पहले सीटों और अंदर के सभी रॉड आदि को सैनिटाइज करना होगा. मैनुअल रिक्शा चालकों को परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, इन्हें भी अन्य शर्तों का पालन करना होगा.

यात्रियों की संख्या होगी सीमित

परिवहन विभाग ने वाहन में यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया है. विभाग का 5वां दिशा-निर्देश कहता है कि जिस ऑटो में 4 लोगों के बैठने की क्षमता है, उसमें चालक को छोड़कर सिर्फ 2 लोग ही बैठ पायेंगे. 7 यात्रियों की क्षमता वाले ऑटो में चालक को छोड़कर 4 लोग बैठेंगे, जबकि ई-रिक्शा में 2 और मैनुअल रिक्शा से सिर्फ एक व्यक्ति यात्रा कर पायेगा. विभाग के 6ठे निर्देश में साफ कहा गया है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. दो यात्री दोनों किनारे पर बैठेंगे.

यात्रियों के लिए मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है. यात्रा के दौरान चालक या यात्री न तो धूम्रपान करेंगे, न ही गुटका, पान, खैनी आदि का सेवन करेंगे. यहां तक कि यात्रा के दौरान थूकने पर भी परिवहन विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है. ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा या टैक्सी के चालकों से कहा गया है कि वे यात्रा करने वालों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे.

इसमें यात्रा की तिथि, यात्री का नाम, उसका पूरा पता, कहां से कहां तक की यात्रा की और उसका मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखा जायेगा. ये तमाम जानकारियां इसलिए अंकित करने को कहा गया है, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में प्रशासन को मदद मिल सके.

इसमें कहा गया है कि जब भी प्रशासन को जरूरत होगी, ड्राइवर पूरा डिटेल उसे उपलब्ध करायेगा. इसके उलट, यात्रियों को भी वाहन के चालक का नाम, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर, साथ में यात्रा करने वालों के नाम, पता और मोबाइल नंबर अपने पास सुरक्षित रखना होगा.

प्रशासन की ओर से कभी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इसकी मांग करने पर इसे उपलब्ध कराना होगा. चालक और यात्रियों को अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप्प इंस्टॉल करना होगा और इसे चालू रखना होगा. इन शर्तों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

Posted By : Mithilesh Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
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