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पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह, हेमलाल व अन्य की जमानत पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में बुधवार को पूर्व स्वाथ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, डाॅ हेमलाल मुर्मू, डाॅ अमोल रंजन सिंह व डाॅ पवन कुमार सिंह की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व […]

रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में बुधवार को पूर्व स्वाथ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, डाॅ हेमलाल मुर्मू, डाॅ अमोल रंजन सिंह व डाॅ पवन कुमार सिंह की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व निगरानी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने केस डायरी भी प्रस्तुत किया. पक्ष रखते हुए उन्होंने अदालत को बताया कि अनुसंधान के दाैरान सबूत मिले हैं.

आरोपी अनियमितता में शामिल हैं. आरोपियों का स्टेटमेंट भी रिकाॅर्ड किया गया है. उधर, प्रार्थियों की अोर से अदालत को पहले ही बताया गया है कि अनियमितताअों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. नियुक्तियां नीचे के स्तर पर होती हैं. प्रक्रिया के तहत फाइलें आती है. प्रार्थियों की अोर से अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि निगरानी ने रिनपास निदेशक की नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है. इसमें पूर्व स्वाथ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, डाॅ हेमलाल मुर्मू, डाॅ अमोल रंजन सिंह, डाॅ पवन कुमार सिंह आदि को आरोपी बनाया गया है.

कमलेश सिंह, दुलाल, भानु सहित अन्य अारोपी हाजिर
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री सहित अन्य आरोपी अदालत में उपस्थित हुए़ अदालत ने अारोपियों को पुलिस पेपर उपलब्ध कराया. अदालत में उपस्थित होनेवालों में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही सहित अन्य आरोपी विनोद सिन्हा, मधु सिंह शामिल थे. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, अभिषेक सिंह, प्रशांत कुमार ने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी लगायी़ इधर, पूर्व मंत्री दुलाल भुईंया ने भी आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट में हाजिरी लगायी. इनके मामले में सीबीआइ की ओर से इनकम टैक्स अधिकारी अजय सिंह ने गवाही दी़
दोनों पक्ष प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट सौंपे : हाइकोर्ट
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी की अोपन स्पेस की जमीन पर आवास बोर्ड की अोर से फ्लैट बनाने काे लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. इससे पूर्व झारखंड राज्य आवास बोर्ड की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में कॉमर्शियल कांप्लेक्स के लिए जमीन चिह्नित थी. मुख्य रोड में कॉमर्शियल कांप्लेक्स बना दिया गया आैर पूर्व चिह्नित जमीन को आवासीय परिसर में बदलते हुए फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है. इसमें कोई गड़बड़ी नहीं की गयी है. हाउसिंग कॉलोनी में ग्रीन फील्ड है, जहां पर्याप्त खाली जमीन उपलब्ध है. वहीं प्रार्थी की अोर से बताया गया कि आवास बोर्ड द्वारा इस जमीन को अोपन स्पेस घोषित किया गया था. इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता है. बच्चे खेलते हैं. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजीव रंजन कुमार ने जनहित याचिका दायर की है.
राजा पीटर की जमानत पर सुनवाई कल
रांची. प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में बुधवार को पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की जमानत पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 24 नवंबर तय की. सुनवाई के दाैरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने एनआइए पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुन: नयी प्राथमिकी कैसे दर्ज कर ली गयी. इस पर एनआइए के अधिवक्ता ने बताया कि नयी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है, बल्कि नये रूप से रजिस्ट्रेशन किया गया है़ गौरतलब है कि पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में नक्सली कुंदन पाहन, राम मोहन सिंह मुंडा व बलराम आदि के बयान में राजा पीटर की संलिप्तता भी सामने आने के बाद एनआइए ने उन्हें गिरफ्तार किया था़

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