नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की अवधि के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है. इसके अलावा, रिटर्न दाखिल करने में देरी का शुल्क भी माफ करने की घोषणा की है. मंत्रालय ने कहा कि संक्षिप्त जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या जीएसटीआर-1 दाखिल करने वाले करदाताओं से अधिक है.
मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एकबारगी योजना लागू की गयी है. इसके लिए जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने में देरी के लिए 31 अक्तूबर, 2018 तक कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को अंतिम बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1 अगले महीने की 11 तारीख तक जमा कराना होता है. इस हिसाब से सितंबर, 2018 के जीएसटीआर-1 को 11 अक्तूबर, 2018 तक जमा कराना होगा. अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया गया है.
डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 जमा कराने की तारीख जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की अवधि की तिमाहियों के लिए बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 2018 की गयी है. डेढ़ करोड़ रुपये तक कारोबार वाली इकाइयां तिमाही रिटर्न जमा करा सकती हैं. एक तिमाही का रिटर्न अगले महीने की 31 तारीख तक जमा कराना होता है.
मंत्रालय ने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले केरल के पंजीकृत व्यक्ति या जिनका मुख्य कारोबार कोडागू (कर्नाटक) और माहे (पुडुचेरी) में है, उनके लिए जुलाई, 2018 से सितंबर 2018 की तिमाही के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा 15 नवंबर, 2018 ही रहेगी.
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