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न्याय: उपभोक्ता फोरम ने लगाया रेस्टोरेंट पर जुर्माना, 21 के बदले चुकाने होंगे अब 40 हजार 21 रुपये

जलपाईगुड़ी. एक रेस्टोरेंट मालिक को ग्राहक से पेयजल की बोतल पर 21 रुपये अतिरिक्त लेने के बदले जुर्माना के बतौर 40 हजार 21 रुपये भुगतान करने होंगे. जलपाईगुड़ी जिला उपभोक्ता फोरम ने यह राय मंगलवार को दी है. फोरम के फैसले के मुताबिक, यदि जुर्माने की रकम एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया […]

जलपाईगुड़ी. एक रेस्टोरेंट मालिक को ग्राहक से पेयजल की बोतल पर 21 रुपये अतिरिक्त लेने के बदले जुर्माना के बतौर 40 हजार 21 रुपये भुगतान करने होंगे. जलपाईगुड़ी जिला उपभोक्ता फोरम ने यह राय मंगलवार को दी है. फोरम के फैसले के मुताबिक, यदि जुर्माने की रकम एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो प्रति वर्ष आठ फीसद की दर से राशि पर ब्याज रेस्टोरेंट के मालिक को भरना होगा.

वहीं, संबंधित रेस्टोरेंट मालिक से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उनके पास फोरम का आदेश नहीं पहुंचा है, इसलिए वह इस पर कोई मंतव्य नहीं कर सकते.घटनाक्रम के अनुसार इंजीनियरिंग के चौथे वर्ष के छात्र और जलपाईगुड़ी शहर के बेगुनटारी निवासी अभिमन्यु सिंह अपने दोस्तों क?े साथ विगत 29 जून को भ्रमण के लिए गये थे. वापसी में मयनागुड़ी इलाके के इस रेस्टुरेंट में गये. खाना खाने के दौरान उन्हें पेयजल की तीन बोतलें दी गयीं, जिनमें से प्रत्येक पर लिखे मूल्य से सात रुपए अधिक बिल बनाया गया. अतिरिक्त मूल्य के बारे में पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया. उसके बाद ही ग्राहक ने 3 जुलाई को जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दायर कर दिया. उसके बाद 22 सितंबर को उक्त फैसला फोरम ने दिया. अभिमन्यु ने बताया कि बोतल पर 18 रुपए लिखा हुआ था जबकि बिल में उनसे 25 रुपए की दर से दाम लिये गये.

उपभोक्ता अदालत के आदेश के मुताबिक जुर्माने की रकम 40 हजार 21 रुपए में से ग्राहक को मुआवजे के रूप में 15 हजार रुपये, अतिरिक्त लिये गये 21 रुपये और मामला करने के खर्च के बतौर 3 हजार रुपये और कानूनी खर्च के रूप में दो हजार रुपये देने होंगे. इनके अलावा स्टेट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में 20 हजार रुपये गरीब लोगों की सहायतार्थ लिये जायेंगे.

फैसले के बारे में जब रेस्टोरेंट के मालिक संदीप मित्र से बात की गयी तो उन्होंने कहा कि मुकदमा दायर हुआ था. लेकिन उनके पास फैसले की कॉपी नहीं आयी है. इसलिए वह इस पर कोई मंतव्य नहीं करेंगे.

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