Unnao Case Victim: राहुल और सोनिया गांधी रो रहे थे…मुलाकात के बाद बोली उन्नाव केस की पीड़िता
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 24 Dec 2025 8:40 PM
कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन, फोटो पीटीआई
Unnao Case Victim: 2017 के उन्नाव दुष्कर्म केस की पीड़िता ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बुधवार को उनके आवास पर मुलाकात की. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई, जब मंगलवार को कोर्ट ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया और जमानत दे दी.
Unnao Case Victim: सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्नाव केस की पीड़िता ने कहा, “दोनों की आंखों में आंसू थे. उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वे हमें इंसाफ दिलाने में मदद करेंगे. राहुल गांधी और सोनिया गांधी मेरी बात सुनकर रो रहे थे. मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलना चाहती हूं. यह देश में पहली बार हो रहा है कि रेप के आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा रहा है. इस आदेश ने देश की बेटियों को कमजोर कर दिया है.
हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी उन्नाव केस की पीड़िता
उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने के फैसले को अपने परिवार के लिए काल करार देते हुए कहा कि वह इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी.
देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी?
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता ने कहा कि उसके परिवार के सदस्यों, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई थी और अब सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले ने उनके डर को और बढ़ा दिया है. पीड़िता ने कहा, ऐसे मामलों में अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमारे लिए यह फैसला काल (मौत) से कम नहीं है. पीड़िता ने कहा कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी. पीड़िता ने दुख जताते हुए कहा, जिनके पास पैसा होता है, वे जीतते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता, वे हार जाते हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में मंगलवार को सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और दोषसिद्धि के खिलाफ दायर उसकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इससे पहले, दिसंबर 2019 में एक कोर्ट ने 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा सेंगर
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सेंगर पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और न ही पीड़िता या उसकी मां को किसी तरह की धमकी देगा. अदालत ने कहा कि इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सेंगर को दी गई जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी.
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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.
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