ePaper

Swiggy और Zomato को अब चुकाना होगा जीएसटी, 1 जनवरी से खाना और कपड़ा दोनों होगा महंगा

Updated at : 27 Dec 2021 10:47 AM (IST)
विज्ञापन
Swiggy और  Zomato को अब चुकाना होगा जीएसटी, 1 जनवरी से खाना और कपड़ा दोनों होगा महंगा

GST News: 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के नियमों में कई बड़े बदलाव होंगे. इन बदलावों का असर ई-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्स के जरिए दी जाने वाली ट्रांसपोर्स और रेस्टॉरेंट सेवाओं पर पड़ने वाला है.

विज्ञापन

GST News: नए साल यानी 1 जनवरी 2022 से जीएसटी के नियमों में कई बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर ई-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्स के जरिए ट्रांसपोर्स और रेस्टॉरेंट क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाएं पर भी पड़ेगा. वहीं, फुटवियर और टेक्सटाइल क्षेत्रों में टैक्स में बड़े बदलाव होंगे. इसमें सभी तरह के फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगने लगेगा. रेडीमेड परिधानों सहित सभी टेक्साइटल उत्पादों (सूती को छोड़कर) पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.

ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को मैनुअल या ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाले पैसे पर ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर पहले की तरह ही छुट मिलती रहेगी. हालांकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में दिए जाने वाले ट्रांसपोर्ट की सेवाओं पर नए साल से 5 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा.

Also Read: Weather Forecast LIVE Updates: पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक, इन राज्यों में होगी बारिश, जानें मौसम का हाल
स्विगी और जोमैट ( Swiggy Zomato) की जीएसटी चुकाने की जिम्मेदारी

वहीं, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों स्विगी और जोमैटो (Swiggy Zomato) जैसे ई-कॉमर्स सेवादाताओं की अब यह जिम्मेदारी होगी कि उनके तरफ से दी जाने वाले रेस्टोरेंट की सेवाओं के बदले जीएसटी कलेक्ट करे सरकार को दें. जिससे ग्राहकों को अलग से जीएसटी न चुकाना पड़े. बता दें कि रेस्टोरेंट पहले से ही जीएसटी कलेक्ट करते हैं. अब नए बदलाव में टैक्स जमा करने और ऑर्डर के बाद बिल जारी करने का जिम्मादारी रेस्टोरेंट की ना होकर ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों की होगी.

Also Read: Omicron Cases in India LIVE: दिल्ली-महाराष्ट्र में ‘ओमिक्रॉन’ के सबसे अधिक मामले, कुल 578 संक्रमित
क्यों उठाया यह कदम

सरकार का अनुमान है कि फूड डिलीवरी प्लेटफार्मों की तरफ से पूरी जानकारी नहीं देने की वजह से पिछले दो सालों में सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ है. इस प्लेटफार्मों को जीएसटी भरने की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी. वहीं, टैक्स चोरी पर ने साल में कई और कदम लिए जाएंगे. इन बदलावों में जीएसटी रिफंड भी है. इसके अनुसार जीएसटी रिफंड के लिए आधार वैरिफिकेशन जरूरी कर दिया जाएगा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola