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दादा का फ्लैट पाने के लिए पोते को करना पड़ा 48 साल का इंतजार, कोर्ट के आदेश के बाद...

Updated at : 12 Nov 2023 2:16 PM (IST)
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दादा का फ्लैट पाने के लिए पोते को करना पड़ा 48 साल का इंतजार, कोर्ट के आदेश के बाद...

Mhada Flat Allotment: मुंबई में एक वयक्ति को अपने दादा का फ्लैट पाने के लिए 48 साल तक वेट करना पड़ा. बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र अथॉरिटी ने उस समय किसी कारणवश फ्लैट का कब्जा नहीं दिया था. जानें अब हाई कोर्ट ने क्या कहा

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बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले की चर्चा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस फैसले के बाद एक परिवार को करीब पचास साल बाद इंसाफ मिला. इस खबर को अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित की है. खबर की मानें तो हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) को एक ऐसे व्यक्ति को फ्लैट आवंटित करने का निर्देश दिया है, जिसका परिवार करीब 48 साल से इसकी बाट जोह रहा था. बताया जा रहा है कि परिवार को साल 1975 में उनके कमरे से निकाल दिया गया था और तब से वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें उनकी छत वापस मिले. 48 साल पहले दादा को घर से बाहर निकाल दिया गया था. अब पोते को कोर्ट ने घर वापस करने का आदेश दिया गया है जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

याचिकाकर्ता और उसके परिवार ने पुन: घर के आवंटन के लिए पूरे 48 वर्षों तक इंतजार किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आवंटन में देरी फ्लैट के आकार में विसंगति के कारण हुई. लेकिन याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला कोर्ट ने सुनाया और म्हाडा को 579 वर्ग फुट का फ्लैट आवंटित करने का आदेश दिया. न्यायाधीश गौतम पटेल और कमल खट्टा ने कहा कि हमें बताया गया है कि इसे आवंटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्न में मकान 579 वर्ग फुट का है और लेकिन आवेदन करने वाले का अधिकार केवल 300 वर्ग फुट है. 34 वर्षीय रवींद्र भातुसे की याचिका के अनुसार, नवंबर 1975 में, उनके दादा को बायकुला के ज़ेनब मंजिल में उनके 106 वर्ग फुट के कमरे को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद वे गांव चले गये थे.

2010 में फ्लैट के लिए बने पात्र

वहीं, इस मामले पर न्यायाधीशों ने कहा कि एक पूरी पीढ़ी चली गई. दूसरी पीढ़ी आंशिक रूप से चली गई है, लेकिन इसके बाद भी याचिकाकर्ता का पुनर्वास नहीं किया गया. फरवरी 2010 में याचिकाकर्ता को स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए पात्र बताया जा चुका था. हाई कोर्ट के समक्ष, उनके अधिवक्ताओं यशोदीप देशमुख और आकाश जायसवाल ने कहा कि बार-बार की गई पूछताछ और प्रतिनिधित्व के बावजूद हक के अनुसार परिसर आवंटित नहीं किया गया.

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अतिरिक्त जगह के लिए भुगतान करने को कहा गया

सुनवाई के दौरान ने स्पष्ट किया कि भटुसे अतिरिक्त 279 वर्ग फुट के लिए तैयार रेकनर दर या बाजार मूल्य, जो भी अधिक हो का भुगतान करेंगे. भटुसे को म्हाडा को भुगतान करने के लिए एक महीना का समय देते हुए निर्देश दिया गया कि भुगतान के 24 घंटों के भीतर उन्हें अपार्टमेंट का कब्जा दे दिया जाएगा.

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Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

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