नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को निवेशकों का पैसा जमा कराने की समयसीमा निर्धारित करते हुए आदेश दिया है कि आगामी 13 अप्रैल तक पैसा जमा करा दिया जाये. यदि सहारा की ओर से निर्धारित डेट तक पैसा नहीं जमा कराया जाता है, तो पुणे स्थित उसकी आलीशान एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम कर दिया जायेगा. सुब्रत रॉय को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खाते में 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपये जमा करवाने हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई थी. उस समय कोर्ट ने एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था. बताया जा रहा है कि एंबी वैली की कीमत 39,000 करोड़ रुपये है. वहीं, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सहारा प्रमुख को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है. 13 अप्रैल तक उनको पैसा जमा करवाना था. हालांकि, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगा.