सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp निजता नीति का मामला संवैधानिक पीठ के पास भेजा, 18 अप्रैल को सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Apr 2017 2:06 PM
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप की निजता नीति के मामले को आज एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी. प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि सभी पक्षों को संविधान पीठ के समक्ष […]
नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप की निजता नीति के मामले को आज एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी. प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि सभी पक्षों को संविधान पीठ के समक्ष पेश होना चाहिए और सुनवाई के लिए सामने आने वाले मामलों को तय करना चाहिए.
न्यायालय ने 16 जनवरी को केंद्र और दूरसंचार नियामक ट्राई से उस याचिका पर प्रतिक्रिया देने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइटें निजी संवाद के कथित वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए 15 करोड़ 70 लाख भारतीयों की निजता का उल्लंघन कर रही हैं.
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