नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि कावेरी जल बंटवारा विवाद में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के अवार्ड के खिलाफ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की अपील पर रोजाना सुनवाई की जायेगी. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव राय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अपने 16 अक्तूबर 2016 के आदेश को दोहराते हुये कहा कि अगले आदेश तक यह प्रभावी रहेगा.
न्यायालय ने इसके साथ ही जल विवाद से संबंधित इन अपील को सात फरवरी को अंतिम रुप से सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने 18 अक्तूबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक तमिलनाडु को कावेरी जल से दो हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति जारी रखी जाये.