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RSS मानहानि मामला : भिवंडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल ने मोदी पर साधा निशाना

मुंबई भिवंडी : महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने से संबंधित कथित टिप्पणी सेजुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज भिवंडी की अदालत में पेश हुए. अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत दे दी. राहुल ने जमानत मिलने के बाद कहा : मैं गांधी जी की […]

मुंबई भिवंडी : महात्मा गांधी की हत्या को लेकर आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने से संबंधित कथित टिप्पणी सेजुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज भिवंडी की अदालत में पेश हुए. अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत दे दी. राहुल ने जमानत मिलने के बाद कहा : मैं गांधी जी की विचारधारा के लिए लड़ने अदालत आया हूं. एक तरफ स्वतंत्रता की विचारधारा है और दूसरी तरफ गुलामी की विचारधारा है. जिन लोगों से मैंलड़ रहा हूं, वे भारत को झुकाना चाहते हैं, ताकि वे देश पर राज कर सकें.

राहुल गांधी ने अदालत के बाहर लोगों से कहा आपको लाइनों मेंखड़ा कराया जा रहा है. आपका धन चुनिंदा 15-20 उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा. आप सभी उनका नाम जानते हैं.

भारत में जनता लाइन मेंखड़ी है. क्या आप किसी धनी व्यक्ति, किसी उद्योगपति को लाइन मेंखड़ा देखते हैं. जो असल में कालाबाजारी करते हैं, जिनके पास 10 से 20 हजार करोड़ रुपये हैं, जो मोदी के साथ विमानों में चलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

इससे पहले मुंबई सेपेशी में शामिल होने के लिए राहुल गांधीसुबह भिवंडी रवाना हो गये.वर्ष 2014 में एक चुनावी रैली में उन्होंने दावा किया था आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी. आरएसएस के एक स्थानीय पदाधिकारी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

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मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरूपम ने बताया था कि राहुल मंगलवार शाम को ही मुंबई पहुंच गये हैं. उन्होंने कहा था, ‘चूंकि हमारे नेता शहर में आ रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर उनके स्वागत के लिए रहेंगे.’

मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित शहर में 2014 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया था कि ‘आरएसएस के व्यक्ति ने गांधी की हत्या की.’ उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में एक सितंबर को आरोपी के तौर पर मुकदमे का सामना करने का फैसला करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अपने बयान के ‘हर शब्द’ पर कायम हैं.

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