अगर दीवानी और फौजदारी मामले एक साथ चलें तो कोई नुकसान नहीं: जेटली
Updated at : 21 Jul 2016 9:21 PM (IST)
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नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अगर दीवानी और फौजदारी मानहानि कार्यवाहियां एकसाथ चलती हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई ‘‘नुकसान नहीं” होगा. केंद्रीय मंत्री के वकील ने न्यायमूर्ति पीएस तेजी को बताया, ‘‘अगर उच्च न्यायालय के सामने दीवानी वाद और निचली अदालत […]
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नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अगर दीवानी और फौजदारी मानहानि कार्यवाहियां एकसाथ चलती हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई ‘‘नुकसान नहीं” होगा.
केंद्रीय मंत्री के वकील ने न्यायमूर्ति पीएस तेजी को बताया, ‘‘अगर उच्च न्यायालय के सामने दीवानी वाद और निचली अदालत के सामने आपराधिक कार्यवाही दोनों एकसाथ चलती हैं तो आप के नेताओं को कोई नुकसान नहीं होगा।” उच्च न्यायालय से निचली अदालत के सामने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने के केजरीवाल के अनुरोध को खारिज करने का आग्रह करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि वह और अन्य आप नेता निचली अदालत के सामने कार्यवाही को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं जिसने उनके अनुरोध को सही तरह से खारिज किया है.
उन्होंने कहा कि कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि दीवानी और फौजदारी मामले एकसाथ चल सकते हैं. जेटली ने आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया कि केजरीवाल और आप के पांच नेताओं राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी ने दिल्ली जिला एवं क्रिकेट संघ विवाद में उनको बदनाम किया.
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