मणिपुर फर्जी एनकाउंटर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेना अत्यधिक बल प्रयोग नहीं कर सकती
Updated at : 08 Jul 2016 2:18 PM (IST)
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नयी दिल्ली : मणिपुर में हुए एनकाउंटर के मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि सेना और अर्द्धसैनिक बल अत्यधिक और जवाबी बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एमबी लोकुर और न्यायाधीश आरके अग्रवाल ने यह आदेश दिया है कि एक न्यायमित्र […]
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नयी दिल्ली : मणिपुर में हुए एनकाउंटर के मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि सेना और अर्द्धसैनिक बल अत्यधिक और जवाबी बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एमबी लोकुर और न्यायाधीश आरके अग्रवाल ने यह आदेश दिया है कि एक न्यायमित्र मणिपुर में होने वाले फर्जी एनकाउंटर के बारे में पूरी रिपोर्ट दें.
बेंच ने यह भी कहा कि सेना मणिपुर में होने वाले फर्जी एनकाउंटर की जांच खुद भी करा सकती है. कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंतविहीन बाघ की संज्ञा दी है.
गौरतलब है कि कोर्ट सुरेश सिंह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के दुरुपयोग की बात कही गयी थी. इस याचिका में यह कहा गया है कि अशांत क्षेत्रों में सेना इस एक्ट का दुरुपयोग कर रही है.
इससे पहले कोर्ट ने यह कहा था कि मणिपुर में फेक एनकाउंटर में मारे गये लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाये. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि फरजी एनकाउंटर मामले की पूरी रिपोर्ट सौंपें.
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