पीटर की जमानत याचिका के खिलाफ हलफनामा दाखिल करेगी सीबीआई

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 07 Jul 2016 4:54 PM

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मुंबई : सीबीआई ने पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी के जमानत की खातिर दायर आवेदन के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए आज समय मांगा.पीटर मुखर्जी को अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज न्यायमूर्ति […]

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मुंबई : सीबीआई ने पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी के जमानत की खातिर दायर आवेदन के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए आज समय मांगा.पीटर मुखर्जी को अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे को बताया कि पीटर की जमानत का विरोध करने के लिए हलफनामा दाखिल करने की खातिर उसे समय चाहिए.न्यायमूर्ति देरे ने फिर जमानत की अपील पर सुनवाई 19 जुलाई को तय कर दी.पीटर ने उच्च न्यायालय में अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. इससे पहले सत्र अदालत दो बार उनकी जमानत खारिज कर चुकी है.
अपनी जमानत याचिका में पीटर ने कहा है कि आरोपपत्र में उनके खिलाफ अभियोग के लिए कुछ भी नहीं है. शीना बोरा की हत्या के मामले में पीटर को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, उनकी पत्नी इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके पूर्व ड्राइवर श्यामवीर राय को इस सनसनीखेज हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
उच्च न्यायालय में दाखिल जमानत याचिका में पीटर ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इंकार करने पर सवाल उठाया है. निचली अदालत ने इस आधार पर पीटर को जमानत देने से मना कर दिया था कि जांच अभी जारी है. आवेदन में तर्क दिया गया है कि आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद आगे की जांच के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है और केवल मामले की जांच जारी होने का हवाला दे कर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखना उचित नहीं है.
इसमें यह भी कहा गया है ‘‘पीटर के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है और केवल संदेह के आधार पर उन्हें जेल में रखा गया है. केवल फोन कॉलों के आधार पर संदेह के चलते गिरफ्तारी बहुत ही तुच्छ कारण है.” अभियोजन पक्ष के अनुसार, शीना की 24 अप्रैल 2012 को हत्या कर दी गई थी लेकिन इस अपराध का पता अगस्त में एक अन्य मामले में राय की गिरफ्तारी के बाद चला.इसके बाद पिछले साल अगस्त में इंद्राणी और संजीव को गिरफ्तार किया गया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंद्राणी, संजीव तथा राय ने 24 वर्षीय शीना का अप्रैल 2012 में कार के अंदर कथित तौर पर गला घोंट दिया था। शीना का जन्म इंद्राणी के पूर्व संबंध से हुआ था.पीटर और खन्ना को मुंबई की आर्थर रोड जेल में और 43 वर्षीय इंद्राणी को बाइकुला में महिलाओं की जेल में रखा गया है.
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