शीना बोरा हत्याकांड : इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर की सजा माफ, बना सरकारी गवाह
Updated at : 20 Jun 2016 3:39 PM (IST)
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मुंबई : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2012 के सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड में प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व चालक श्यामवर राय को आज यहां वायदा माफ गवाह बनाया. विशेष न्यायाधीश एचएस महाजन ने ठाणे केंद्रीय कारागार में बंद राय को क्षमा भी प्रदान कर दी. आरोपी ने पिछले महीने अदालत में एक […]
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मुंबई : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2012 के सनसनीखेज शीना बोरा हत्याकांड में प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व चालक श्यामवर राय को आज यहां वायदा माफ गवाह बनाया. विशेष न्यायाधीश एचएस महाजन ने ठाणे केंद्रीय कारागार में बंद राय को क्षमा भी प्रदान कर दी.
आरोपी ने पिछले महीने अदालत में एक आवेदन दायर कर खुद के सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी और खुद को क्षमा दिए जाने की भी मांग की थी. सीबीआई ने भी कहा था कि राय के सरकारी गवाह बनने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है.
आज, न्यायाधीश महाजन ने कहा कि राय को सच बोलना होगा. न्यायाधीश ने राय से कहा, ‘‘तुम जो भी जानते हो, क्या हुआ, तुमने क्या किया और अन्य लोगों ने क्या किया, तुम्हें उस बारे में सच बोलना होगा.’ जब राय ने इसका जवाब हां में दिया तो न्यायाधीश ने उससे कहा कि उसे शीना बोरा हत्या मामले में अपनी तथा अन्य लोगों की भूमिका बतानी होगी, जिस पर वह सहमत हो गया.
सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि क्योंकि राय को क्षमा दे दी गयी है, इसलिए वह अब मामले में गवाह है, न कि आरोपी. वायदा माफ गवाह बनने की अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए राय ने पूर्व में कहा था कि वह मामले में ‘‘पूरे सच का खुलासा’ करना चाहता है.
अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराते हुए राय ने कहा था कि मामले में तथ्यों का खुलासा करने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं है या उसे कोई धमकी नहीं मिली है या उससे कोईजबरदस्तीनहीं की गयी है और वह अपने कृत्य को लेकर ‘‘पश्चाताप करता है.’
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