नयी दिल्ली : उत्तराखंड विधानसभा के अयोग्य करार दिये गये नौ विधायकों की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट अपना फैसला नौ तारीख को सुबह दस बजे सुनायेगा. विधानसभा में हरीश रावत सरकार का बहुमत परीक्षण 10 मई को है.
Uttarakhand disqualified MLAs' plea: Uttarakhand HC reserves its order, will pronounce at 10 am on May 9
— ANI (@ANI) May 7, 2016
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिनांक 10 मई को विधानसभा में बहुमत परीक्षण किया जा रहा है. कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य करार दिया है, जिसके कारण अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में मतदान कर पायेंगे या नहीं.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से केंद्र को राहत मिली और प्रदेश में पुन: राष्ट्रपति शासन बहाल कर दिया गया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वहां बहुमत परीक्षण क्यों ना करा लिया जाये, जिसके बाद वहां 10 मई को शक्ति परीक्षण हो रहा है.