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आज से संसद की कैं‍टीन का खाना हुआ महंगा

नयी दिल्ली : संसद की कैंटीन में मिलने वाले व्यंजनों की कीमतें आज से बढ जाएंगी. कैंटीन में भारी सब्सिडी के साथ खाने की चीजें मिलने को लेकर होने वाले विवाद के मद्देनजर कीमतों में बढोत्तरी की गयी है. अब तक 18 रुपये में मिलने वाली शाकाहारी थाली की कीमत बढाकर अब 30 रुपये कर […]

नयी दिल्ली : संसद की कैंटीन में मिलने वाले व्यंजनों की कीमतें आज से बढ जाएंगी. कैंटीन में भारी सब्सिडी के साथ खाने की चीजें मिलने को लेकर होने वाले विवाद के मद्देनजर कीमतों में बढोत्तरी की गयी है. अब तक 18 रुपये में मिलने वाली शाकाहारी थाली की कीमत बढाकर अब 30 रुपये कर दी गयी है जबकि 33 रुपये में मिलने वाली मांसाहारी थाली अब 60 रुपये में मिलेगी. पहले 61 रुपये में मिलने वाला थ्री-कोर्स मील अब 90 रुपये में जबकि 29 रुपये में मिलने वाली चिकन करी अब 40 रुपये में मिलेगी.

रोटी और चाय जैसी कुछ चीजों की कीमतों में बदलाव नहीं दिखेगा क्योंकि वे मौजूदा कीमतों के करीब हैं. व्यंजनों की संख्या भी घटा दी गयी है. जहां पहले 125 से 130 व्यंजन रोज पकाये जाते थे अब प्रतिदिन 25 व्यंजन कर दिये गये हैं. फिलहाल कई तरह की रोटी, पुलाव, सादा चावल, खिचडी, दही चावल और बिरयानी बनाये जाते हैं. साथ ही, मानव बल पर बोझ घटाने के लिए चाय और कॉफी बनाने वाली मशीनें लगायी जाएंगी.

लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कीमतों में बदलाव का आदेश दिया था. लोकसभा सचिवालय ने आज यहां कहा कि कीमतों में बदलाव छह साल बाद हो रहा है और समय-समय पर कीमतों की समीक्षा की जाएगी. खुले बाजार में बेहिसाब मूल्यवृद्धि के बावजूद संसद कैंटीन में सब्सिडी के साथ परोसी जाने वाली भोजन सामग्रियों को लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा है जिसे देखते हुए कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया.

लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, ‘संसद की कैंटीन में भोजन सामग्रियों की कीमतें समय समय पर मीडिया में चर्चा का विषय रही है. इसे देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की खाद्य समिति को इस पर ध्यान देने के लिए कहा था.’ बयान के अनुसार, ‘समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद लोकसभाध्यक्ष ने कई फैसले लिए जिनमें से यह फैसला सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद की कैंटीन अब ‘गैर मुनाफा, गैर नुकसान’ के आधार पर काम करेगी.’ बयान के अनुसार, ‘कीमतों में वृद्धि सांसदों, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और साथ ही आगंतुकों के लिए लागू होंगी.’

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